Lucknow court summons Rahul Gandhi in Veer Savarkar comment case

Lucknow Court Summons Rahul Gandhi: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ कोर्ट ने भेजा समन, इस मामले में होगी पूछताछ

Lucknow Court Summons Rahul Gandhi: लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को कोर्ट

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Modified Date: December 13, 2024 / 10:57 PM IST
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Published Date: December 13, 2024 10:01 pm IST

लखनऊ : Lucknow Court Summons Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि, वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। इस दौरान राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे. लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने गुरुवार को कथित भड़काऊ बयान और वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी के संबंध में दर्ज परिवाद पर सुनवाई की।

अदालत ने राहुल गांधी को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी।

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अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे ने दायर की थी याचिका

Lucknow Court Summons Rahul Gandhi:  अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दायर एक शिकायत पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।

वीर सावरकर टिप्पणी मामले से जुड़ी बड़ी बातें

1. वीर सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को समन किस अदालत ने भेजा?

लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने वीर सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को समन भेजा है।

2. राहुल गांधी को कोर्ट में कब पेश होना है?

राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

3. किस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है?

राहुल गांधी के खिलाफ मामला उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान और भड़काऊ भाषण के आधार पर दर्ज हुआ है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर करार दिया था।

4. इस मामले में क्या कानूनी धाराएं लागू होती हैं?

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

5. राहुल गांधी को अपने पक्ष को पेश करने का मौका कब मिलेगा?

राहुल गांधी को अदालत में सुनवाई के दौरान यानी 10 जनवरी 2025 को अपने पक्ष को पेश करने का मौका मिलेगा।

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