पंजाब : पीआईटी-एनडीपीएस के तहत दो तस्कर हिरासत में लेने के बाद असम की जेल भेजे गए
पंजाब : पीआईटी-एनडीपीएस के तहत दो तस्कर हिरासत में लेने के बाद असम की जेल भेजे गए
चंडीगढ़, 17 अगस्त (भाषा) पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि आरोपी तस्कर अक्षय छाबड़ा और जसपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है।
यह घटनाक्रम एनसीबी द्वारा कुख्यात तस्कर बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला हवेलियां को इस कड़े कानून के तहत हिरासत में लिए जाने के चार दिन बाद सामने आया है।
बिल्ला की गिरफ्तारी पंजाब ब्यूरो द्वारा की गई पहली ऐसी कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जेल से संचालित होने वाले मादक पदार्थ माफिया नेटवर्क को तोड़ना था।
कठोर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस) के तहत, किसी आदतन अपराधी को बिना जमानत के एक वर्ष की अवधि के लिए निवारक हिरासत में रखा जा सकता है।
अक्षय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना था और उसे नवंबर 2022 में जयपुर हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था। बाद में जांच के दौरान एनसीबी ने गिरोह के सदस्य जसपाल सिंह उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया।
एनसीबी ने एक बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि लुधियाना स्थित इस गिरोह ने पंजाब में आईसीपी (एकीकृत चेक पोस्ट) अटारी और गुजरात में मुंद्रा समुद्री बंदरगाह सहित कई स्थानों से करीब 1,400 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी की थी।
इस मामले में गिरोह के सरगना, तस्कर और दो नागरिकों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एनसीबी ने 40 किलोग्राम हेरोइन, 557 ग्राम अफीम जब्त करने के अलावा दो हेरोइन प्रसंस्करण ठिकानों का भी भंडाफोड़ किया है।
भाषा रवि कांत रवि कांत रंजन
रंजन

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