पंजाब: सिख कार्यकर्ता की हत्या मामले में यूएपीए लगा, सांसद अमृतपाल सिंह हैं आरोपी

पंजाब: सिख कार्यकर्ता की हत्या मामले में यूएपीए लगा, सांसद अमृतपाल सिंह हैं आरोपी

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  • Publish Date - January 9, 2025 / 10:32 PM IST,
    Updated On - January 9, 2025 / 10:32 PM IST

चंडीगढ़, नौ जनवरी (भाषा) पंजाब पुलिस ने एक सिख कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगाया है, जिसमें कट्टरपंथी उपदेशक और जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह भी एक आरोपी हैं।

पुलिस ने गुरप्रीत सिंह की हत्या के मामले में यूएपीए की विभिन्न धाराएं लगाई हैं। पिछले साल नौ अक्टूबर को फरीदकोट जिले में गुरुद्वारे से घर लौटते समय गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वह ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन का सदस्य था।

फरीदकोट में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में यूएपीए लगाए जाने की पुष्टि की।

इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्शदीप सिंह उर्फ ​​अर्श डल्ला इस मामले का मास्टरमाइंड है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने पिछले वर्ष अक्टूबर में दावा किया था कि गुरप्रीत की हत्या कथित तौर पर अमृतपाल सिंह के इशारे पर की गई थी। वह वर्तमान में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

भाषा

शुभम नेत्रपाल

नेत्रपाल