चंडीगढ़: amnesty scheme for small transporters पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वे अगले तीन महीनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के मोटर वाहन कर का भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट कर कहा कि कर भुगतान की अवधि तीन महीने बढ़ा दी गई है।
amnesty scheme for small transporters पिछले महीने मान ने घोषणा की थी कि जिन ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है, वे अगले तीन महीनों में बिना किसी दंड के अपने मोटर वाहन कर का भुगतान कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ”वाणिज्यिक वाहन संचालकों को आवश्यक राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन कर की वसूली के लिए राज्य परिवहन विभाग की माफी योजना को छह मई से पांच अगस्त तक की मंजूरी प्रदान की है।” प्रवक्ता ने कहा, ”हालांकि, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते समय विभाग न तो ब्याज वसूल करेगा और न ही विलंब शुल्क।”
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने एक विधायक के वास्ते केवल एक पेंशन सीमित करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन को भी मंजूरी दी है। मान ने हाल में घोषणा की थी कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। उन्होंने प्रत्येक कार्यकाल के लिए लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त करने का ऐलान किया था।
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सात दिसंबर 2021 के उस पत्र से भी अवगत कराया गया, जिसमें राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चार फीसदी तक मिश्रित करने के उद्देश्य से आयातित कोयले के उपयोग का सुझाव दिया गया था।