बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान: मंत्री

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान: मंत्री

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  • Publish Date - July 23, 2024 / 06:26 PM IST,
    Updated On - July 23, 2024 / 06:26 PM IST

जयपुर, 23 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार की ओर से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक से तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से बंधुआ श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास का काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिलों में गठित सतर्कता समिति के माध्यम से बंधुआ श्रमिकों का नियमित सर्वे करवाया जाता है।

मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बंधक श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी विशेष सर्वे करवाया जा रहा है। उनके अनुसार अब तक कोटा, गंगानगर, जयपुर में सर्वे करवाया जा चुका है और अब उदयपुर जिले में सर्वे चल रहा है।

उन्होंने बताया कि मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न श्रेणियों में एक लाख से तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसमें तात्कालिक सहायता के रूप में 30 हजार रुपये दिये जाते हैं तथा शेष राशि का भुगतान नियोजक के दोषी सिद्ध होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से कराया जाता है।

इससे पहले विधायक अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बंधक श्रमिकों की शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया तथा केन्द्रीय बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना-2021 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भाषा पृथ्वी कुंज

राजकुमार

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