नई दिल्ली। तमिलनाडु में कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर प्रमोशन देने और वरिष्ठता तय करने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।
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कोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए रोस्टर बिंदु प्रणाली को अपनाना अप्रत्यक्ष रूप से 69 फीसद से ज्यादा आरक्षण मुहैया कराने के सिवा कुछ नहीं है।
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पीठ ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने वाले संविधान के अनुच्छेद 16(4) की आड़ ले रही है। अदालत ने कहा कि जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता सरकार इस अनुच्छेद की आड़ नहीं ले सकती है।
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