पोर्ट ब्लेयर, आठ अक्टूबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद विष्णु पद रे की ओर से मंगलवार को राज निवास तक प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले पोर्ट ब्लेयर के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एक अधिसूचना में निषेधाज्ञा जारी किए जाने की जानकारी दी गई।
उपराज्यपाल डी.के. जोशी को पद से हटाने की मांग को लेकर रे राज निवास तक मार्च का नेतृत्व करेंगे।
जारी अधिसूचना में दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने कहा कि किसी भी गतिविधि या सभा को रोकने के लिए ‘‘तत्काल निवारक उपाय’ लागू किए गए हैं, जिससे वहां के लोगों के दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत निर्देश दिए थे कि मुरुगन मंदिर से मॉडल स्कूल जंक्शन/फायर ब्रिगेड जंक्शन, जेएनआरएम जंक्शन, वीआईपी रोड तक जाने वाले क्षेत्र में पांच व्यक्तियों से अधिक की सभा या जमावड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’
रे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि जोशी को 2017 में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘उनकी रुचि केवल ‘स्कूबा डाइविंग’ और ‘गोल्फ कोर्स’ में है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, भूमि पंजीकरण और पर्यटन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फाइलों को ताले में बंद कर दिया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं अंडमान एवं निकोबार के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक अपना कारोबार बंद रखें और उपराज्यपाल के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा साथ दें। उपराज्यपाल को अब जाना होगा।’’
रे चार अक्टूबर को राज निवास के बाहर धरने पर बैठे थे।
भाषा यासिर सुरभि मनीषा
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