आरक्षण आंदोलन: बीड में 27 सितंबर तक और नांदेड़ में तीन अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू

आरक्षण आंदोलन: बीड में 27 सितंबर तक और नांदेड़ में तीन अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू

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  • Publish Date - September 19, 2024 / 08:19 PM IST,
    Updated On - September 19, 2024 / 08:19 PM IST

छत्रपति संभाजीनगर, 19 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र में मराठा, ओबीसी और अन्य समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर बीड जिले में 27 सितंबर तक और नांदेड़ में तीन अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मराठा आराक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर 16 सितंबर की मध्यरात्रि से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता लक्ष्मण हाके ने बृहस्पतिवार को जालना के वाडी गोद्री गांव में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। उनकी मांग है कि ओबीसी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

बीड प्रशासन द्वारा बृहस्पतिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मराठा, ओबीसी और धनगर जैसे विभिन्न समुदायों के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, इस बात की आशंका है कि किसी भी छोटी सी वजह से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के वास्ते 14 से 27 सितंबर तक बीड में निषेधाज्ञा लागू की जाती है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नांदेड़ में प्रतिबंध सुबह छह बजे से लागू हो गए हैं और तीन अक्टूबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे।

उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंध मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1), (3) के तहत लगाए गए हैं।

जिला प्रशासन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘ये प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार, धार्मिक आयोजनों और विशेष अनुमति से निकाले जाने वाले जुलूसों पर लागू नहीं होंगे।’

भाषा

योगेश माधव

माधव