UCC in Uttarakhand : इतिहास रचने को तैयार धामी सरकार! राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी, उत्तराखंड में लागू होगा UCC

UCC will be applicable in Uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) मंगलवार को पेश कर दिया है।

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  • Publish Date - February 7, 2024 / 07:14 PM IST,
    Updated On - February 7, 2024 / 07:14 PM IST

UCC will be applicable in Uttarakhand : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) मंगलवार को पेश कर दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी संविधान और यूसीसी की प्रति के साथ सदन में पहुंचे। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने जमकर सरकार पर हल्ला बोला। यूसीसी विधेयक पर संशोधन और सिफारिशों की मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की गई।

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यूसीसी पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी

CM Pushkar Singh Dhami on UCC : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है, ”यह एक विशेष दिन है… कानून बन चुका है. यूसीसी पारित हो चुका है. जल्द ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. हम इसे जल्द ही कानून के रूप में राज्य में लागू करेंगे.” जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं…”

यूसीसी पर बोले धामी के मंत्री प्रेम चंद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया। उत्तराखंड के मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल का कहना है, ”जब यह कानून लागू होगा तो सभी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी और महिलाएं सशक्त हो जाएंगी… सभी ने इसका समर्थन किया क्योंकि यह एक ऐसा विषय था जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था… बिल सबसे पहले आएगा राज्यपाल के पास, फिर राष्ट्रपति के पास और फिर हम इसे कानून के रूप में राज्य में लागू करेंगे…”

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में पारित होने के बाद पहले इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद राज्यपाल इस बिल की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह बिल उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।

 

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