नई दिल्लीः राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 18 जुलाई को होगी। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस बार चुनाव के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों को 1,2,3 लिखकर पसंद बतानी होगी।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
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दरअसल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्शन (President Election) उससे पहले कराए जाने जरूरी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा, सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं।
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राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी मंडल के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यही निर्वाचित प्रतिनिधि प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं और उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। चुनावी मंडल में राज्यसभा के कुल 233 सदस्य, लोकसभा के 543 सदस्य और विधानसभाओं के 4120 सदस्य होते है यानी कुल सदस्यों की संख्या इस मंडल में 4896 होती है। गौरतलब है कि जीतने वाले कैंडिडेट को निर्वाचित घोषित होने के लिए 50 प्रतिशत वोटों के साथ एक एडिशनल वोट भी हासिल करना होता है।
Presidential poll | The value of the vote of an MP will be 700. Those in preventive detention can vote and those in jail will have to apply for parole and if they get parole, they can vote: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pic.twitter.com/NvjrGFLO1c
— ANI (@ANI) June 9, 2022