शिमला। Govt Employees Retirement Age : हिमाचल के सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी यानी क्लास फोर कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मामला अब वित्त विभाग में चला गया है। हिमाचल हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद कार्मिक विभाग ने इस बारे में आए रिप्रेजेंटेशन को वित्त विभाग को भेजा है। इसके बाद क्लास फोर इम्प्लाइज एसोसिएशन ने यह ज्ञापन सरकार को दिया था। कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को कहा है कि सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 साल करने का मामला फाइनांशियल रूल्स के तहत आता है, इसलिए वित्त विभाग इस पर फैसला ले।
Govt Employees Retirement Age : वित्त विभाग से निर्देश आने के बाद कार्मिक विभाग अगली प्रक्रिया को पूरा करेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में एक तय अवधि के पहले और बाद की रिटायरमेंट एज में अंतर है। हिमाचल हाई कोर्ट ने 58 साल की उम्र को 60 साल करने का फैसला दे दिया है, लेकिन इसे लागू करने पर अभी सरकार के स्तर पर प्रक्रिया पूरी होनी है। अब इस मामले में वित्त विभाग के निर्णय का इंतजार करना होगा।
बता दें कि बीते दिनों प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार की तरफ से जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। इस अधिसूचना को एकसाथ कई याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।
अदालत में एकसाथ 112 याचिकाओं का निपटारा किया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को यह निर्देश जारी किए कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंतरिम आदेश के तहत अपनी सेवाएं 58 वर्ष के बाद भी जारी रखे हुए हैं, वह 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। इसी कड़ी में अब कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर मंजूरी मांगी है।
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