अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना पर कार्रवाई की तैयारी, अटॉर्नी जनरल से मांगी गई सहमति, जानिए पूरा मामला

अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना पर कार्रवाई की तैयारी, अटॉर्नी जनरल से मांगी गई सहमति, जानिए पूरा मामला

  •  
  • Publish Date - August 18, 2020 / 09:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

नईदिल्ली। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है, इससे पहले अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल की सहमति मांगी गई है। अयोध्या में रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्वरा ने कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए थे।

ये भीे पढ़ें:Aashram Trailer: बॉबी देओल बने ‘बाबा निराला’, ‘आश्रम’ वेब सीरीज में दिखेगी आस…

सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि स्वरा भास्कर ने ये बयान एक फरवरी 2020 को एक पैनल में चर्चा के दौरान दिया था। ये चर्चा ‘मुंबई कलेक्टिव’ की तरफ से आयोजित की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि यह बयान स्वभाव से अपमानजनक और निंदनीय है और इसका उद्देश्य अदालत को बदनाम करना है। ये संक्षिप्त प्रशंसा पाने के लिए प्रचार का एक सस्ता स्टंट है।

ये भीे पढ़ें: सुशांत सिंह राजपूत की थ्रोबैक फोटो वायरल, अंकिता लोखंडे के बॉयफ्रें…

याचिका में कहा गया है कि, स्वरा भास्कर ने कहा था, ‘अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारी अदालतें सुनिश्चित नहीं हैं कि वे संविधान में विश्वास करती हैं या नहीं। हम एक देश में रह रहे हैं जहां हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैरकानूनी था और फिर उसी फैसले ने उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने मस्जिद को गिराया था।’ अदालत की अवमानना कानून, 1971 की धारा 15 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए या तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति जरूरी होती है।

ये भीे पढ़ें: बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका, कई सफल फिल्मों का निर्देशन करने वाले नि…