Prajwal Revanna Bail Plea Rejected : दुष्कर्म के मामले में जेल बंद प्रज्वल रेवन्ना को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Prajwal Revanna Bail Plea Rejected : दुष्कर्म मामले में जेल में बंद जद(एस) से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया

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  • Publish Date - October 21, 2024 / 04:03 PM IST,
    Updated On - October 21, 2024 / 04:07 PM IST

बेंगलुरु : Prajwal Revanna Bail Plea Rejected : दुष्कर्म मामले में जेल में बंद जद(एस) से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने प्रज्वल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह आदेश सुनाया है. प्रज्वल रेवन्ना के वरिष्ठ वकील प्रभुलिंग नवदगी ने अदालत में तर्क दिया कि धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि यह सहमति से हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि चार साल की देरी से आरोप लगाने वाली महिला का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

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जांच में सहयोग नहीं कर रहे रेवन्ना

Prajwal Revanna Bail Plea Rejected : अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ वकील रविवर्मा कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि, रेवन्ना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी जांच के लिए नहीं सौंपा है। इसके साथ ही, उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें यह बताया गया कि अपराध स्थल वीडियो की बैकग्राउंड से मेल खाता है।

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एसआईटी ने 2,144 पन्नों की चार्जशीट की दायर

Prajwal Revanna Bail Plea Rejected : 24 अगस्त 2024 को एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के चार मामलों में से एक मामले में 2,144 पन्नों की चार्जशीट विशेष अदालत में दायर की। यह अदालत सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करती है. एसआईटी ने रेवन्ना पर उस महिला के बलात्कार का आरोप लगाया है जो उनके परिवार के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

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