नई दिल्ली : Anjali Birla Defamation Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मानहानि मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में गूगल और X को अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने के आदेश दिए है।
Anjali Birla Defamation Case : दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास पास कर ली। इसी आरोप को लेकर उनकी बेटी अंजली ने मंगलवार को दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।
जिस मामले में जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सूचीबद्ध कर दिया है और इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गूगल और X को 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट को हटाने के आदेश दिए हैं।
Anjali Birla Defamation Case : दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास की। हालांकि, अंजलि ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने एक बयान में कहा, ” कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक षड़यंत्र के तहत चलाया जा रहा है और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है।
Anjali Birla Defamation Case : अंजलि बिरला ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो (अज्ञात लोगों) को पक्षकार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थीं। पिछले साल 2023 में उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। वह भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक आईएएस अधिकारी हैं।