Posts against Anjali Birla should be removed from Google and X within 24 hours

Anjali Birla Defamation Case : 24 घंटों के अंदर गूगल और X से हटाए जाए अंजलि बिरला के खिलाफ किए गए पोस्ट, मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Anjali Birla Defamation Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मानहानि मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

Edited By :   Modified Date:  July 23, 2024 / 07:35 PM IST, Published Date : July 23, 2024/7:34 pm IST

नई दिल्ली : Anjali Birla Defamation Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मानहानि मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में गूगल और X को अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने के आदेश दिए है।

यह भी पढ़ें : Peacock Mehndi Design: सावन तीज पर हाथों पर खूब जंचेगी मोर वाली मेहंदी डिजाइन, सुंदरता मोह लेगी मन 

अंजलि बिरला के खिलाफ डाले गए थे पोस्ट

Anjali Birla Defamation Case : दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास पास कर ली। इसी आरोप को लेकर उनकी बेटी अंजली ने मंगलवार को दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।

जिस मामले में जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सूचीबद्ध कर दिया है और इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गूगल और X को 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट को हटाने के आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़ें : PM Awas Yojana in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कब मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, मंत्री अरुण साव ने सदन में दिया जवाब 

क्या है पूरा मामला जाने

Anjali Birla Defamation Case : दरअसल, सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला के खिलाफ कुछ पोस्ट डाले गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के कारण ही पहली बार में यूपीएससी परीक्षा पास की। हालांकि, अंजलि ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने एक बयान में कहा, ” कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक षड़यंत्र के तहत चलाया जा रहा है और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है।

यह भी पढ़ें : Sawan Mahine Ki Jankari : सावन महीने में क्यों नहीं खाया नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, वैज्ञानिक कारण जानकर उड़ जाएंगे आपके होश 

अंजलि बिरला ने इन्हे बनाया पक्षकार

Anjali Birla Defamation Case : अंजलि बिरला ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो (अज्ञात लोगों) को पक्षकार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थीं। पिछले साल 2023 में उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। वह भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक आईएएस अधिकारी हैं।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp