नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने आधार नंबर से खाते लिंक कराने अनिवार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 तय की है।
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बता दें कि किसान समय रहते आधार नंबर से खाते लिंक नहीं कराने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जमा करती है। सरकार हर 3 महीने में 2 हजार किसानों के खाते में जमा करती है।
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वहीं, जिन किसानों ने तय सीमा के अंतर्गत आधार नंबर से खाते लिंक नहीं कराने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू अधिकारी (लेखपाल) से बात करनी होगी।
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इसके अलावा अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से बात करें. अगर अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप सीधे तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क को ई-मेल Email pmkisan-ict@gov.in कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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