PM Awas Yojana in Chhattisgarh
नई दिल्ली। मोदी सरकार गरीब वर्ग के लोगों को योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के इरादे से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की है। वहीं अब इस योजना के नियम को लेकर सरकार ने बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत हितग्राहियों को जरूरी दस्तावेज समेत अन्य नियमों का पालन करना होगा। वरना योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।
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नियमों और शर्तों के मुताबिक आवास योजना के तहत बने घर को किराए पर देते थे वे अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बता दें कि सरकार ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सामने आ रही लापरवाही को देखते हुए यह बदलाव किया है। जिसके तहत अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।