Supreme Court: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

Rahul Gandhi petition filed in Supreme Court rejected: राहुल गांधी की सांसदी बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है।

  •  
  • Publish Date - January 19, 2024 / 04:03 PM IST,
    Updated On - January 19, 2024 / 04:03 PM IST

Rahul Gandhi: नई दिल्ली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की लोकसभा में संसद सदस्यता बहाल की गई थी।

Read more: ‘कांग्रेसी हिंदुओं तुम्हें राम की सौगंध है, अपने घर में पांच दीपक जलाना’, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक का बड़ा बयान 

याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना

आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी मामले में राहुल को सूरत की एक अदालत ने दोषी पाए था, जिसके चलते उनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाया, जिससे राहुल की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। बल्कि याचिकाकर्ता पर हर्जाना भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि अदालत ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

Read more: Deputy CM Arun Sao Big Statement: ‘भगवान राम को मानना है तो पूरी श्रद्धा से माने, नहीं तो…‘, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान 

याचिका में दिए गए थे ये तर्क

Rahul Gandhi: याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई। राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता बहाल करने वाले नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका दायर होने से ना सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री विभाग का भी कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें