नई दिल्ली: संसद में घुसकर नारेबाजी करने और धुंआ उड़ाने के मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमाने याचिका पटियाला कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। (Patiala court rejected Neelam Azad’s bail plea) कोर्ट ने नीलम पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य माना हैं।
जानकारी के मुताबिक़ संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले पर जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि, यह मानने के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। इसलिए, यह अदालत इसे आरोपी को नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानती है।
Patiala House Court of Delhi dismisses the bail plea of Neelam Azad, an accused in the Parliament security breach case.
While dismissing the bail plea, the court said there are sufficient reasonable grounds for believing that the allegations made against the accused are prima…
— ANI (@ANI) September 11, 2024
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2023 को, सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के दो घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी से भारतीय संसद के लोकसभा कक्ष में घुस गए थे। उनमें से एक व्यक्ति मेज़ों पर कूद गया जहां संसद सदस्य (Patiala court rejected Neelam Azad’s bail plea) बैठे थे और उसने पीले रंग का धुआँ छोड़ने वाला कनस्तर छोड़ा। अमोल शिंदे और नीलम देवी नाम के अन्य व्यक्तियों ने नारे लगाए।
Patiala House Court of Delhi dismisses the bail plea of Neelam Azad, an accused in the Parliament security breach case.
While dismissing the bail plea, the court said there are sufficient reasonable grounds for believing that the allegations made against the accused are prima…
— ANI (@ANI) September 11, 2024