अभिभावक की 12,500 रु. की प्रतिमाह कमाई पर OBC बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी

अभिभावक की 12,500 रु. की प्रतिमाह कमाई पर OBC बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी

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  • Publish Date - July 17, 2019 / 10:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के लिए उनके अभिभावक की इनकम की लिमिट निर्धारित कर दी गई है। केंद्र सरकार की तय की गई सीमा के अंतर्गत अभिभावक की कमाई के मुताबिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।

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मोदी सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी छात्र के अभिभावक की कुल कमाई 12,500 यानी सालाना डेढ़ लाख रुपए कमाते हैं, तो उनके बच्चे 10वीं के बाद स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होंगे। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के माता-पिता की वार्षिक 2.50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं, तब बच्चों को 10वीं के पहले छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे।

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संसद में को दी गई जानकारी में ये भी बताया कि सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इसके अलावा घुमंतु जनजातियों (डीएटी) से संबंध रखने वाले माता पिता की सालाना 2 लाख आय होने पर बच्चों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति क लाभ नहीं मिलेगा। ईबीसी समुदाय के माता-पिता की आय 1 लाख रुपए से ज्यादा होने पर बच्चों को छात्रवृत्ति का फायदा नहीं दिया जाएगा।