पी चिदंबरम को राहत नहीं, जमानत याचिका फिर खारिज

पी चिदंबरम को राहत नहीं, जमानत याचिका फिर खारिज

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  • Publish Date - November 15, 2019 / 10:58 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में ने आरोपों को बेहद गंभीर मानकर चिदंबरम की भूमिका को मुख्य बताया है। 

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को ज़मानत दी जाती है, तो 70 बेनामी बैंक एकाउंटों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जनहित में ज़मानत अर्जी को ख़ारिज किया जाता है। 

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सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम 21 अगस्त से पुलिस की हिरासत में हैं।

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