चंडीगढ़ः Order issued to remove contractual employees from job सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती है। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा उनकी नौकरी भी पक्की नहीं रहती है, लिहाजा उन्हें कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है। संविदा कर्मचारियों पर हमेशा नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। इसी बीच अब हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सरकार ने उन कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिन्हें नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के चलते हटाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इन कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है।
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Order issued to remove contractual employees from job मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों तथा सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और एसडीएम से पूछा है कि आउटसोर्सिंग नीति भाग-II के अंतर्गत विभागों तथा बोर्ड-निगमों में कार्यरत कितने संविदा कर्मचारियों को ग्रुप सी व डी के नए नियमित कर्मचारियों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है। इसका पदवार ब्योरा देना होगा। साथ ही जानकारी मांगी है कि आउटसोर्सिंग नीति के भाग-II के अंतर्गत कार्यरत कितने संविदा कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के अंतर्गत आते हैं तथा कितने उक्त अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आते हैं?
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बता दें कि हरियाणा की सैनी सरकार ने हाल ही में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की भर्ती के बाद पांच साल से कम नौकरी वाले कच्चे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। सरकार ने इन कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
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हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को क्यों हटाने का आदेश दिया है?
हरियाणा सरकार ने हाल ही में ग्रुप सी और डी के नए नियमित कर्मचारियों की भर्ती के बाद पांच साल से कम नौकरी वाले संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है। सरकार इन कर्मचारियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि उनका डेटा इकट्ठा किया जा सके।
हरियाणा सरकार ने किस प्रकार की जानकारी मांगी है?
मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों से पूछा है कि कितने संविदा कर्मचारियों को नए नियमित कर्मचारियों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है और कितने कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत आते हैं।
हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को कौन सी सुविधाएं नहीं मिलतीं?
संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह स्थायी नौकरी और सुविधाएं नहीं मिलतीं। उनकी नौकरी पक्की नहीं रहती है और उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।
क्या संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुरक्षा मिलती है?
नहीं, संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह नौकरी की सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं मिलतीं। उनकी नौकरी अस्थायी होती है और उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है।
. हरियाणा सरकार का यह कदम किसे प्रभावित करेगा?
यह कदम उन संविदा कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जिनकी नौकरी पांच साल से कम समय से है, और जिन्हें नए ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया जा रहा है।