Unified Pension Scheme : केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा यूनीफाइड पेंशन स्कीम का लाभ, हर महीने खाते में आएंगे 10 हजार रुपए, जानें क्या है ये UPS?

Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है।

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  • Publish Date - August 24, 2024 / 08:46 PM IST,
    Updated On - August 24, 2024 / 08:58 PM IST

नई दिल्ली। Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।

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Unified Pension Scheme : बता दें कि इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।

 

कैबिनेट फैसलों की यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। वैष्णव ने कहा कि पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

 

मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश और दुनिया की कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की थी।

 

जानें इस योजना से संबंधित प्रमुख बातें

– कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा।

-कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी।

– अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60 % परिवार को मिलेगा।

– अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है, तो उसे 10000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।

 

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