Old Bus will Not Run on Road: अब सड़कों पर नहीं दौड़ेगी पुरानी बसें, इस वजह से हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Old Bus will Not Run on Road: अब सड़कों पर नहीं दौड़ेगी पुरानी बसें, इस वजह से हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

  •  
  • Publish Date - December 28, 2023 / 01:58 PM IST,
    Updated On - December 28, 2023 / 02:37 PM IST

बेंगलुरु: Old Bus will Not Run on Road कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यात्रियों और सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी परिवहन निगम की ऐसी बसों को हटा दिया जाना चाहिए, जो बहुत अधिक चल चुकी हैं। यह आदेश कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के एक चालक द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसे गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

Read More: Guna Bus Accident : गुना बस एक्सीडेंट के मृतकों के परिजनों को मिलेगी 4 लाख रुपए की सहायता राशि, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान 

Old Bus will Not Run on Road उक्त बस चालक के कारण एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। जिस बस से दुर्घटना हुई, वह 10 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी थी और खराब स्थिति में थी, इस पर गौर करते हुए उच्च न्यायालय ने पुराने वाहनों का उपयोग बंद करने के लिए नियम बनाने सहित केएसआरटीसी बसों के रखरखाव को लेकर छह निर्देश जारी किए।

Read More: Khargone Cattle Smuggling: गौवंंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, चार आरोपियों को किया गरिफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

न्यायालय ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बस पहले ही 10 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी थी और वाहन खराब स्थिति में था। जो यात्री उक्त बस में यात्रा कर रहे थे उन्हें उस बस को चालू करने के लिए इसे धक्का देने को मजबूर होना पड़ा।’’ केएसआरटीसी को बेहतर गुणवत्ता वाली बसें उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति रामचंद्र डी. हुद्दर ने कहा, ‘‘केएसआरटीसी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विशेष किलोमीटर चलने वाली बसों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी बसों को शहरों या गांवों में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’’

Read More: Ballia Crime News: जेल में दो कैदियों के पास मिला ऐसा चीज, देखकर पुलिस भी रह गई दंग, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप 

न्यायालय द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों के मुताबिक, केएसआरटीसी के यांत्रिक विभाग को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रत्येक बस ‘‘सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त’’ है, और केवल प्रमाण पत्र वाली ऐसी बसों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp