नये आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित
नये आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित
नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले सप्ताह से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए कमर कस रहा है। इन कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पिछले वर्ष लागू किए नये कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023- के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।
ये कानून एक जुलाई से लागू होंगे और क्रमशः ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने 250 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जिसमें वेबिनार और सेमिनार भी शामिल थे, जिनमें 40,317 अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
सूत्रों के अनुसार बीपीआरएंडडी के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें कुल 5,84,174 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 5,65,746 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जो कारागार, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन क्षेत्र से हैं।
सूत्रों के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने नये कानूनों के माध्यम से समाजिक परिवर्तन और इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ‘वेबिनार’ का आयोजन किया, इन वेबिनार में लगभग 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 1,200 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों तथा एआईसीटीई ने लगभग 9,000 संस्थानों में नए कानूनों के बारे में सूचनात्मक जानकारी प्रसारित की है, ताकि संकायों और छात्रों को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके।
ये विधेयक संसद द्वारा 2023 में शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई तथा 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
भाषा
योगेश नरेश
नरेश

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