Odisha Rail Hadsa: मरने वालें यात्रियों ने अगर किया था IRCTC से टिकट बुक तो रेलवे देगी हर एक को 10 लाख की बीमा राशि

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  • Publish Date - June 4, 2023 / 12:05 PM IST,
    Updated On - June 4, 2023 / 12:07 PM IST

नई दिल्ली: ऑनलाइन टिकट बुक कराने के दौरान IRCTC के द्वारा यूजर्स को 35 पैसे में बीमा कराने का एक ऑप्शन दिया जाता है। (Odisha Train Accident Latest Update) यह इसलिए भी दिया जाता है की यात्रियों को सफर के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं अगर ट्रेन कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इस स्थिति में चोट या गंभीर चोट, स्थायी पूर्ण विकलांगता, स्थायी आंशिक विकलांगता के चलते अस्पताल में भर्ती होने का सारा खर्च और यात्रा के दौरान मृत्यु की स्थिति में कवर दिया जाता है। यह आईआरसीटीसी की इंश्योरेंस सुविधा हैं।

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IRCTC Ticket Insurance Policy

गौरतलब है कि, बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 280 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 1000 लोगों के घायल होने की आशंका है। इस हादसे का शिकार हुए लोगों की जान की निश्चित तौर पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कराने के दौरान IRCTC की ओर से यात्रियों का बीमा भी किया जाता है? इसके अंतर्गत यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का कवर दिए जाने का प्रावधान होता है।

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किन-किन परिस्थितियों में मिलता है बीमा कवर

IRCTC की वेबसाइट के अनुसार, महज 35 पैसे खर्च करके आपको दिए जाने वाले इस बीमा सेवा का यात्री पूरी तरह से लाभ उठा सकते है। दिए गए बीमा कवर में स्थायी आंशिक, स्थायी पूर्ण विकलांगता, चोट या गंभीर चोटों, विकलांगता से लेकर परविहन से अस्पताल जाने तक का और अस्पताल में भर्ती होने तक का खर्च और यात्रा के दौरान हो गई मृत्यु की स्थिति भी शामिल है। (Odisha Train Accident Latest Update) लेकिन इसे अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है।

चोट और मृत्यु कितना कवर दिया जाता है

IRCTC की ओर से अगर कोई यात्री हादसे में चोटिल होता है, तो चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये का कवर दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7।5 लाख रुपये का कवर दिए जाने का प्रावधान है। इस बीच अगर यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये और मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये का कवर दिया जाता है।

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