ओडिशा में नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा

ओडिशा में नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - November 18, 2024 / 05:46 PM IST,
    Updated On - November 18, 2024 / 05:46 PM IST

बालासोर, 18 नवंबर (भाषा) ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के जुर्म में 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि विशेष ‘पॉक्सो’ अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अदालत ने 12 गवाहों के बयानों और 28 साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

इसने यह भी निर्देश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

यह घटना अगस्त में सिंगला इलाके के एक गांव में हुई थी। 13 वर्षीय बच्ची की मां ने छह अगस्त को अपने पति के खिलाफ सिंगला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

भाषा नोमान अविनाश

अविनाश