पीपीएफ खाते से अब आप भी निकाल सकते हैं लोन, कैसे निकाल सकते हैं ऋण.. जानिए

पीपीएफ खाते से अब आप भी निकाल सकते हैं लोन, कैसे निकाल सकते हैं ऋण.. जानिए

  •  
  • Publish Date - February 5, 2020 / 08:02 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

नई दिल्ली। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं इसके नियम और प्रक्रिया। कोई भी पीपीएफ खाता धारक आसानी से अपने अकाउंट पर लोन हासिल कर सकता है। हालांकि यह सुविधा खाता खुलने के तीन साल से लेकर 6 साल तक ली जा सकती है।

पढ़ें- ‘थप्पड़बाज कलेक्टर’ पर होगी उचित कार्रवाई, भाजपा का पलटवार- कलेक्टर.

उदाहरण के तौर पर यदि आपने 2020 में खाता खोला है तो वित्त वर्ष 2022 में आप यह सुविधा ले सकते हैं। अब अहम सवाल यह है कि आखिर 6 साल पूरे होने के बाद लोन की यह सुविधा क्यों खत्म हो जाती है।

पढ़ें- मध्य प्रदेश कांग्रेस का बयान, आईफा से राज्य को मिलेगी वैश्विक पहचान

दरअसल 6 साल पूरे होने के बाद आप जरूरत पड़ने पर खाते से कुछ राशि निकालने के हकदार हो जाते हैं, ऐसे में इस अकाउंट पर लोन लेने की बजाय आप अपनी ही जमा पूंजी की निकासी कर सकते हैं।

पढ़ें- मध्य प्रदेश कांग्रेस का बयान, आईफा से राज्य को मिलेगी वैश्विक पहचान

नियम के मुताबिक यदि आप पीपीएफ खाते पर 8 फीसदी ब्याज हासिल कर रहे हैं तो उस पर लिए गए लोन पर 9 फीसदी ब्याज चुकाना होगा यानी अपनी सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज की तुलना में 1 पर्सेंट ज्यादा चुकाना होगा। इससे पहले यह 2 फीसदी अधिक था।

पढ़ें- खाली जमीन बेचकर फंड जुटाएगी सरकार, मठ-मंदिरों का करेगी जीर्णोद्धार

यदि आपने अपने खाते में लोन लेने वाले साल तक 4 लाख रुपये जमा किए हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। पीपीएफ खाते को लेकर यह नियम है कि अकाउंट होल्डर खाते में जमा कुल रकम का 25 फीसदी ही लोन के तौर पर ले सकता है। कम ब्याज के चलते है बेहतर विकल्प: पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने के फायदे की बात की जाए तो सबसे बड़ा आकर्षण ब्याज का कम होना है।