अब पाइरेसी करने वालों की खैर नहीं ! केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला…

अब पाइरेसी करने वालों की खैर नहीं ! Now those who do piracy are not well! The central government took a big decision...

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  • Publish Date - April 20, 2023 / 06:41 AM IST,
    Updated On - April 20, 2023 / 06:41 AM IST

नई  दिल्ली । आज एक कैबिनेट ब्रीफिंग में, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र संसद के मानसून सत्र के दौरान सिनेमैटोग्राफ बिल 2023 पेश करेगा। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाना है। 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करने और सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।

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फिल्म पायरेसी के लिए सख्त दंड लगाने और पायरेटेड संस्करणों की रिलीज पर अंकुश लगाने के लिए बिल लाया गया था, जिससे फिल्म उद्योग और राजकोष को भारी नुकसान होता है। सरकार ने फिल्म पायरेसी को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसके लिए तीन साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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केंद्र की मंजूरी के बाद बिल को उसी महीने राज्यसभा में पेश किया गया था। 2021 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021 लाया, “बदले हुए समय के अनुरूप, प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने और पायरेसी के खतरे को रोकने के लिए”।

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