Now marriage age of girls in himachal pradesh will be 21 years

Child Marriage Prohibition 2024 : प्रदेश में अब 18 नहीं 21 साल होगी लड़कियों की शादी की उम्र, सरकार ने विधानसभा में पारित किया विधेयक

Child Marriage Prohibition 2024 : हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा

Edited By :   Modified Date:  August 27, 2024 / 09:50 PM IST, Published Date : August 27, 2024/9:50 pm IST

नई दिल्ली : Child Marriage Prohibition 2024 : भारत देश में लड़कियों की शादी की उम्र फ़िलहाल 18 साल है। पिछले कई सालों से लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग के बीच, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है।

यह भी पढ़ें : Sherlyn Chopra Hot Pics: Sherlyn Chopra ने पिंक लहंगे में ढाया कहर, यहां देखें शानदार तस्वीरें 

बाल विवाह प्रतिषेध 2024 पारित

Child Marriage Prohibition 2024 : हिमाचल सरकार ने आज बाल विवाह प्रतिषेध 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक को बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास किया गया। इस विधेयक को मंगलवार को स्वास्थ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडील ने पेश किया था।

यह भी पढ़ें : CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, प्रदेश के दो दर्जन पुलिस अधिकारियों का तबादला 

मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा बिल

Child Marriage Prohibition 2024 : इस बिल को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अब राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। सरकार का कहना है कि, इस फैसले से लड़कियों को भविष्य में आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, इसके साथ ही कम उम्र में मां बनने से इनके स्वास्थ पर भी असर पड़ता है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsAp