New driving license service
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। सरकार के इस आदेश के बाद से देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वाहन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के घूम सकते है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाहन चालक इन दोनों दस्तावेजों को दस्तावेज डिजीलॉकर (DigiLocker) में रख सकते है। कहीं पर जरूरत पड़ें तो इन्हीं माध्यमों के द्वारा दिखाया जा सकता है।
read more : Punjab CM Oath: चरणजीत सिंह चन्नी ने ली सीएम पद की शपथ, सुखजिंदर रंधावा-ओपी सोनी बने डिप्टी सीएम
इससे पहले देश में वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रखने की अनिवार्यता थी। पुलिस की ओर इन दस्तावेजों की मांग करने पर यदि नहीं दिखा पाते तो इस संबंध में चालान लिया जाता था। बहरहाल सरकार अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया है।
डिजीलॉकर केंद्र सरकार की ओर से दी गई एक खास लॉकर होती है। इसके माध्यम से हम जरूरी दस्तावेजों के सुरक्षित रख सकते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साल 2015 में इसकी शुरूआत की थी। डीजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना लाजमी है।