अब दुकानदार नहीं बेच पाएंगे पुरानी मिठाई, 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है ये नया नियम, FSSAI ने जारी किया निर्देश

अब दुकानदार नहीं बेच पाएंगे पुरानी मिठाई, 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है ये नया नियम, FSSAI ने जारी किया निर्देश

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  • Publish Date - December 4, 2022 / 07:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नई दिल्ली: बाजार में पुरानी मिठाइयों को बेचने वाले दुकानदारों पर खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल एफएसएसआई ने निर्देश जारी किया है कि अब खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित यानि एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना होगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

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एफएसएसआई की ओर से आयुक्त सभी राज्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।

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