नोएडा (उप्र), 13 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर थाना सेक्टर 142 के सेक्टर 137 में एक सोसाइटी में रहने वाले दंपति के खिलाफ 11 वर्षीय बच्ची से बाल श्रम कराने और उसके साथ मार-पीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है साथ ही बच्ची के रिश्तेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना सेक्टर 142 में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक चंचल ने सेक्टर 137 स्थित ‘लाजिक्स ब्लॉसम काउंटी’ सोसाइटी में रहने वाले दंपति व बच्ची की माता और उसके मौसा-मौसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
प्रवक्ता ने बताया कि बच्ची को बचाए जाने के बाद उसे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के सी विरमानी के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने बच्ची से बातचीत के बाद पुलिस को सूचित किया कि फ्लैट के मालिक शाहजहां और उनकी पत्नी रुकसाना बच्ची के साथ मार-पीट करते थे और उससे जबरदस्ती घर के काम कराते थे।
उन्होंने बताया कि बच्ची की माता व उसके मौसा, मौसी ने पांच हजार प्रतिमाह पर काम करने के लिए उसे बोकारो से दिल्ली भेजा था। उन्होंने बताया कि बच्ची का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण करवा कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया और समिति के आदेशानुसार बच्ची को ‘जग शांति उद्यान केयर’ गामा- प्रथम ग्रेटर नोएडा में भेजा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाना दंडनीय अपराध है।
चाइल्ड हेल्पलाइन के पर्यवेक्षक युवराज कुमार ने बताया कि 11 वर्षीय बच्ची करीब दो वर्ष से काम कर रही थी, किसी बात से नाराज दंपति ने बच्ची के साथ मारपीट की इससे बच्ची उदास होकर पार्क में घूम रही थी, तभी सोसाइटी के कुछ लोगों ने पुलिस को सूचित किया।
उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर थाना सेक्टर 142 पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन मौके पर पहुंची और बच्ची को वहां से बचाकर अपने कब्जे में लिया।
कुमार ने बताया कि बच्ची के माता-पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे बहुत गरीब है और उसके दो भाई परिवार के साथ बोकारो में रहते हैं।
उन्होंने बताया कि बच्ची यहां 5,000 रुपये प्रति माह वेतन पर काम करने के लिए आई थी और वह पैसे अपनी मां को भेजती थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी दंपति भी झारखंड से हैं।
भाषा सं
मनीषा शोभना
शोभना