No smoking in office: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर.. दफ्तरों के आसपास सिगरेट, तम्बाकू पूरी तरह बैन.. सरकार ने जारी किया निर्देश..

Smoking completely banned in government offices : तंबाकू उत्पाद को लेकर कर्नाटक की कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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  • Publish Date - November 10, 2024 / 03:57 PM IST,
    Updated On - November 10, 2024 / 03:57 PM IST

Smoking completely banned in government offices: बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों और परिसरों में सिगरेट पीने या फिर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सिद्धारमैया सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले को कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है।

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No smoking in office

तंबाकू उत्पाद को लेकर कर्नाटक की कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम-31 में भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नशीले पदार्थ या पेय का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वहीं आदेश में कहा गया कि सरकारी दफ्तरों और कार्यालयों में तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल इसके खिलाफ पहले से चेतावनी दिए जाने के बावजूद सरकार के ध्यान में आया है। इसलिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और जनता को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। जिससे किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी दफ्तरों और परिसरों में सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना किया गया है।

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लगाए जाएंगे चेतावनी बोर्ड

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दफ्तरों में उचित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी अगर इन निर्देशों का पालन नहीं करता और कार्यालय में तंबाकू उत्पादों (जैसे गुटखा, पान मसाला आदि) का सेवन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके सात ही इसमें यह भी बताया गया है कि धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और 2003 के सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे उत्पादों का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

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