No-confidence motion against Vice President : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 60 सांसदों ने किए हस्ताक्षर! जानें क्या है नियम

No-confidence motion against Vice President Jagdeep Dhankhar: यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है। नोटिस पर करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया है।

  •  
  • Publish Date - December 10, 2024 / 03:44 PM IST,
    Updated On - December 10, 2024 / 03:46 PM IST

नई दिल्ली: No-confidence motion against Vice President Jagdeep Dhankhar:  कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया है। यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है। नोटिस पर करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया है।

यह दल भी आए कांग्रेस के साथ

कांग्रेस को आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई (एम), जेएमएम, आप और डीएमके का साथ मिला है। नोटिस पर करीब 60 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया।

जानें क्या यह है नियम

No-confidence motion against Vice President Jagdeep Dhankhar:  राज्यसभा के सभापति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके तहत सभापति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। मगर 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले अगस्त महीने में भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी। मगर बाद में किसी कारणवश इसे टाल दिया गया था।

read more:  Viral Video: रील के चक्कर में मां ने जोखिम में डाल दी बच्ची की जान, बेटे ने दी जानकारी तो की नजरअंदाज, वीडियो देखकर आप भी कहेंगे- ये कैसी मां है? 

read more: Chennamaneni Ramesh is German National: भारत के इस विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बन गया जर्मन नागरिक, किसी को नहीं थी खबर, अब हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया लाखों रुपए का जुर्माना