एनआईए अदालत ने मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने के बांग्लादेशी आरोपी को सात साल की सजा सुनाई

एनआईए अदालत ने मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने के बांग्लादेशी आरोपी को सात साल की सजा सुनाई

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  • Publish Date - December 31, 2024 / 01:08 AM IST,
    Updated On - December 31, 2024 / 01:08 AM IST

बेंगलुरु, 30 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक अदालत ने मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के आरोप में बांग्लादेश के एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एनआईए ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि जाहिदुल इस्लाम उर्फ ​​कौसर पर डकैती, साजिश और धन उगाही के साथ-साथ गोला-बारूद की खरीद से जुड़े मामलों में संलिप्तता के लिए 57,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बयान में कहा गया कि इसके साथ ही इन मामलों में कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है।

एनआईए ने कहा कि वह और उसके साथी बर्दवान में अक्टूबर 2014 के विस्फोट मामले में शामिल थे।

भाषा प्रीति सुरेश

सुरेश