नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष आतंकी की कश्मीर में स्थित सात अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
एजेंसी ने बताया कि आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की पुलावाम जिले के किसारीगाम स्थित 19 मरला 84 वर्ग फुट जमीन सहित कई संपत्ति बुधवार को जम्मू की विशेष एनआईए अदालत के आदेश के आधार पर कुर्क की गई।
सरताज को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था।
एनआईए ने बताया कि सरताज के खिलाफ 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और वह सशस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम-1933 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है।
विज्ञप्ति के मुताबिक वह जैश-ए-मोहम्मद के अपने पांच सह-आरोपी सदस्यों के साथ आतंकवादियों को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने में शामिल था।
एजेंसी ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को अपनी पूरी ताकत से नष्ट करने की कोशिश के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित एवं पाकिस्तान से संचालित जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित एक शीर्ष आतंकवादी की सात अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।’’
जांच एजेंसी ने बताया कि मसूद अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया था और तब से यह जम्मू-कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमले में संलिप्त रहा है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्ताव 1267 द्वारा जैश को ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और संगठन के सरगना मसूद अजहर को 2019 में यूएनएससी द्वारा ‘वैश्विक आतंकवादी’ घोषित किया गया।
एनआईए ने एक हफ्ते पहले ही जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के एक शीर्ष आतंकवादी की छह अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।
भाषा धीरज माधव
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