बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत पर एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया

बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत पर एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया

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  • Publish Date - December 16, 2024 / 09:00 PM IST,
    Updated On - December 16, 2024 / 09:00 PM IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को कहा कि उसने दौसा जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में 56 घंटे तक फंसे रहने से पांच वर्षीय बच्चे की मौत होने की खबरों पर राजस्थान सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है।

नौ दिसंबर को खेत में खेलते समय बालक बोरवेल में गिर गया था।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया की खबर का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 11 दिसंबर को राजस्थान के दौसा जिले में लगभग 56 घंटे तक 150 फुट गहरे बोरवेल में फंसे रहने के बाद पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई।”

आयोग ने कहा, “ अगर समाचार की सामग्री सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय और केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिनका मकसद बच्चों के खुले/छोड़े गए बोरवेल और ट्यूबवेल में गिरने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं/घातक दुर्घटनाओं को रोकना है।”

बयान में कहा गया है, “यह स्पष्ट लापरवाही न केवल उनकी (अधिकारियों की) ओर से कर्तव्य की उपेक्षा है, बल्कि लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी है।”

बयान में कहा गया है कि आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में मामले के संबंध में दर्ज प्राथमिकी की वस्तु स्थिति, जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मृतक के परिजनों को अगर मुआवज़ा दिया गया है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिये।

भाषा नोमान दिलीप

दिलीप