खुशखबरी: नौकरी छोड़ने के बाद दो दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जानिए ये नया नियम | New rule: Full and final settlement will be done in two days after leaving the job

खुशखबरी: नौकरी छोड़ने के बाद दो दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जानिए ये नया नियम

खुशखबरी: नौकरी छोड़ने के बाद दो दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जानिए ये नया नियम

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 PM IST
,
Published Date: December 17, 2019 9:45 am IST

नई दिल्ली। कामकाजी लोगों के लिए खुशखबरी है। नया नियम लागू होने से अब नौकरी छोड़ने के दो दिन बाद ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। बता दें कि पुराने नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को कम से कम एक महीने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में अब नया नियम लागू होना कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत हैै।

Read More News:CAA और जामिया विवाद पर कमल हासन का बड़ा बयान, बोले- मैं एक छात्र हू…

आपको बता दें कि नए वेज कोड 2019 के लागू किया गया है। सरकार ने आठ अगस्त को अधिसूचित किया गया था। अभी 1936 का पेमेंट ऑफ वेज एक्ट लागू है, जिसमें कंपनियों के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए किसी तरह की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

Read More News:पूरे हुए एक साल, CM भूपेश बघेल बोले- अब लोगों को स्वयं लगता है यह ज…

इस नियम के अनसुार अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को नौकरी से बाहर करती है, या फिर कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है अथवा कंपनी किसी कारण के चलते बंद हो जाती है, तो फिर कंपनी को दो कार्य दिवस में कर्मचारी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा। इस हिसाब से अगर कोई कर्मचारी 15 दिसंबर को नौकरी से इस्तीफा देता है, तो फिर उसका 17 दिसंबर तक कंपनी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा।

Read More News:सरकार के एक साल पूरा होने पर सीएम का संबोधन, कहा पिछली सरकार ने झूठ.

नए वेज कोड को केंद्रीय मंत्रीमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया गया। यह बिल भी पास हो चुका है लेकिन अभी इसकी घोषणा सरका ने नहीं किया है। सरकार जल्द ही लागू करने वाली। वहीं सरकार ने आम जन लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।

Read More News:1 जनवरी से बंद हो रही सरकार की ये बड़ी योजना, जानिए अभी वरना नहीं उ…