पड़ोसी ने बनाया मासूम को हवस का शिकार, बच्ची को इस हालत में देख परिजनों के उड़े होश

Neighbor made innocent victim of lust पड़ोसी ने बनाया मासूम को हवस का शिकार, बच्ची को इस हालत में देख परिजनों के उड़े होश

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  • Publish Date - October 19, 2022 / 08:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

Neighbor made innocent victim of lust: लुधियाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नंद किशोर निवासी शेरपुर कलां लुधियाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,वहीं अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए उसे 1,10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।

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आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना मोतीनगर द्वारा 29 नवंबर 2019 को पीड़िता की माता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की माता के मुताबिक जब उसकी सबसे छोटी 11 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी तो आरोपी उसे 100 रुपए देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया लेकिन उसकी बेटी ने शर्म के मारे उसे नहीं बताया।

Neighbor made innocent victim of lust: शिकायतकर्त्ता के मुताबिक जब एक दिन फिर आरोपी उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था तो उसने शोर मचाकर उसे पकड़ लिया और अपनी बेटी को उसके चंगुल से बचाया। इसकी शिकायत पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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वहीं अदालत में आरोपी ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है लेकिन अदालत ने पीड़िता के बयानों व अन्य सबूतों को देखने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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