एनडीटीवी ऋण मामला: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

एनडीटीवी ऋण मामला: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 06:43 PM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 06:43 PM IST

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एनडीटीवी से ऋण पुनर्भुगतान प्राप्त करने में आईसीआईसीआई बैंक की अनियमितता के कथित मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की एक ‘क्लोजर रिपोर्टर’ स्वीकार करते हुए कहा कि यह संतोषजनक लगती है।

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने क्लोजर रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे और सीबीआई तथा शिकायकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह कोई विरोध याचिका दाखिल नहीं करना चाहते क्योंकि वह जांच से संतुष्ट हैं।

सीबीआई ने पिछले वर्ष एक विशेष अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, क्योंकि उसकी छह साल की जांच में आईसीआईसीआई बैंक और एनडीटीवी के तत्कालीन प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के बीच हुए लेन-देन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। सीबीआई ने इस आधार पर मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की थी कि इसमें आपराधिकता या कानून के उल्लंघन का कोई तत्व नहीं था।

सीबीआई ने रिपोर्ट में दावा किया कि कोई मिलीभगत या आपराधिक साजिश नहीं रची गयी या किसी लोक सेवक या आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक पद का दुरुपयोग नहीं किया गया।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश