दुष्कर्म को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर न्यायालय की रोक, एनसीडब्ल्यू ने स्वागत किया

दुष्कर्म को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर न्यायालय की रोक, एनसीडब्ल्यू ने स्वागत किया

दुष्कर्म को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर न्यायालय की रोक, एनसीडब्ल्यू ने स्वागत किया
Modified Date: March 26, 2025 / 06:45 pm IST
Published Date: March 26, 2025 6:45 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विवादास्पद टिप्पणियों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत किया है।

उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी, ‘‘किसी महिला के निजी अंगों को पकड़ने और उसके पायजामे का नाड़ा खींचने से’’ बलात्कार के प्रयास का आरोप नहीं बनता है।

शीर्ष अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे ‘‘चौंकाने वाला’’ बताया और कहा कि ये टिप्पणियां ‘‘न्यायाधीश की ओर से पूर्णतया असंवेदनशीलता’’ को दर्शाती हैं।

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एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए विस्तृत आधार पहले ही विधि एवं न्याय मंत्रालय को सौंप दिए हैं तथा वह उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है।

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने भी इस मामले पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से चर्चा की है तथा इसे चुनौती देने के आधारों पर विचार-विमर्श किया है।

भाषा धीरज रंजन

रंजन


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