मुश्किल में फंसी महुआ मोइत्रा ! ‘आपत्तिजनक’ टिप्प्णी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया FIR दर्ज करने का निर्देश

FIR against Mahua Moitra : राष्ट्रीय महिला आयोग ने ‘अभद्र’ टिप्प्णी के लिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा

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  • Publish Date - July 5, 2024 / 05:59 PM IST,
    Updated On - July 5, 2024 / 07:11 PM IST

नयी दिल्ली। NCW asks for FIR against Mahua Moitra  राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अपनी अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है।

‘एक्स’ पर पोस्ट किये गये एक वीडियो पर टीएमसी सांसद के टिप्पणी करने के एक दिन बाद आयोग ने यह रुख अख्तियार किया। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर टिप्पणी करते हुए महुआ ने लिखा, ‘‘वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं।’’

एनसीडब्ल्यू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।’’

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है।

एनसीडब्ल्यू ने लिखा, ‘‘मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए।’’

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