Bombay High Court On Nagpur Violence: नागपुर हिंसा के आरोपियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने संपत्तियों को गिराने पर लगाई रोक

Bombay High Court On Nagpur Violence: नागपुर हिंसा के आरोपियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने संपत्तियों को गिराने पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई

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  • Publish Date - March 24, 2025 / 10:57 PM IST,
    Updated On - March 24, 2025 / 11:03 PM IST
High Court On Nagpur Violence। Image Credit: IBC24 File Image

High Court On Nagpur Violence। Image Credit: IBC24 File Image

HIGHLIGHTS
  • बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ता की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगाई।
  • कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है।
  • मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।

नागपुर। Bombay High Court On Nagpur Violence: बीते दिनों औरंगजेब की क्रब को लेकर भड़की हिंसा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागरपुर हिंसा के कथित मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ता की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगाई। फहीम खान की संपत्ति को आज दोपहर हाई कोर्ट के आदेश पारित होने से पहले ही गिरा दिया गया, जबकि यूसुफ शेख की संपति को आंशिक तौर पर गिरा दिया गया।

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वहीं हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले, संपत्ति के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जताई, जो कथित तौर पर अवैध हिस्से के निर्माण के लिए जिम्मेदार बताए गए थे। अब कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।

मौके पर 150 कर्मचारी रहे शामिल

इस एक्शन को लेकर अधिकारियों का कहना है कि महल इलाके स्थित आरोपी यूसुफ शेख के मकान के अवैध हिस्से को भी ढहाया गया है। वहीं ACP संजय पाटिल ने कहा, “नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान ने एक अवैध निर्माण किया था, जिसे अब नागपुर नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें एक डीसीपी, दो एसीपी, लगभग पंद्रह अधिकारी और लगभग 150 कर्मचारी शामिल थे।”

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क्या था मामला

Bombay High Court On Nagpur Violence: बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में 17 मार्च को प्रदर्शन हुए थे। इस झड़प के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखी गई। इलाकों में पथराव और आगजनी की थी। वहीं इस झड़प में 3 अधिकारियों समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में बल तैनात कर दिया गया था।

 

नागपुर हिंसा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं?

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा के कथित मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख की संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

नागपुर हिंसा के बाद क्या कार्रवाई की गई थी?

नागपुर हिंसा के बाद, 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर हुए प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में पथराव और आगजनी हुई थी।

नागपुर हिंसा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई कब तय की है?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर हिंसा पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।

नागपुर हिंसा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माणों को लेकर क्या निर्देश दिए?

हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण से पहले संपत्ति के मालिकों की सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।