हाईकोर्ट ने खारिज किया इस महिला सांसद का जाति प्रमाण पत्र, लगाया दो लाख रुपए का जुर्माना

हाईकोर्ट ने खारिज किया इस महिला सांसद का जाति प्रमाण पत्र, लगाया दो लाख रुपए का जुर्माना

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  • Publish Date - June 8, 2021 / 10:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

महाराष्ट्र: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत सिंह को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत सिंह के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही महिला सांसद पर दो लाख रुपए की जुर्माना लगाया है। बता दें कि नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था।

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बता दें कि नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सांसद नवनीत राणा मूलत: पंजाब से आती हैं। वह लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में SC की श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया, नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा। 

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ज्ञात हो कि नवनीत राणा ने साल 2014 में पहली बार सियासी गलियारे में कदम रखा था। उन्होंने एनसीपी की टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद नवनीत ने 2019 में निर्दलीय ही चुनावी मोर्चा खोला और जीत दर्ज की। 

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