इस राज्य में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना, प्रतिष्ठानों में हाथ धोने की सुविधा रखना अनिवार्य
इस राज्य में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना, प्रतिष्ठानों में हाथ धोने की सुविधा रखना अनिवार्य
कोहिमा, 14 नवंबर (भाषा) नागालैंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर सौ रुपये और हाथ धोने की सुविधा नहीं रखने वाले संस्थानों पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मुख्य सचिव जे आलम की ओर से शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया।
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आदेश में कहा गया कि नगालैंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसका संज्ञान लिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कई प्रतिष्ठान हाथ धोने की सुविधा नहीं दे रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
इसलिए महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने सबके लिए मास्क लगाना और प्रतिष्ठानों में हाथ धोने की सुविधा रखना अनिवार्य कर दिया है।
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आदेश के अनुसार कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और दुकानों में तत्काल प्रभाव से सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
आलम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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