गुवाहाटी: असम की हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार मुस्लिम विवाह कानून और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने गुरुवार को असम रिपीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा के मानसून सत्र में इस पर चर्चा होगी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इसका ऐलान किया है। सीएम ने ये भी कहा कि मुस्लिमों के विवाह पंजीकरण के लिए भी एक नया कानून लाया जाएगा।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से सीएम हिमंत ने बताया है कि हमने Assam Repealing Bill 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है, ताकि बाल विवाह के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हो सकें और बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित हो। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम विवाह कानून में ऐसा क्या था, जिसे असम सरकार को रद्द करने के लिए कानून लाना पड़ा।
आज हमने मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त किया और मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए एक नया कानून लागू करेंगे।
बाल विवाह 80% अल्पसंख्यक समुदाय में होता है, और 20% अन्य समुदायों में। लेकिन हमारे लिए यह समस्या धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक है। जल्द ही राज्य में बाल विवाह को खत्म करने का… pic.twitter.com/lPWk0kYJXm
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 18, 2024
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