मुंबई हमला : एनआईए ने तहव्वुर राणा की 12 दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई हमला : एनआईए ने तहव्वुर राणा की 12 दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई हमला : एनआईए ने तहव्वुर राणा की 12 दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: April 28, 2025 / 03:31 pm IST
Published Date: April 28, 2025 3:31 pm IST

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत 12 दिन के लिए और बढ़ाए जाने की एनआईए की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच तथा उसका चेहरा ढककर विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।

न्यायाधीश द्वारा शीघ्र ही आदेश सुनाए जाने की संभावना है।

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मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी राणा को पिछले दिनों अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

अदालत ने उसे 18 दिन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष सरकारी वकील नरेंद्र मान बंद कमरे में होने वाली सुनवाई में एनआईए की ओर से संभवत: दलीलें पेश करेंगे।

दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर उसकी पुनरीक्षण याचिका चार अप्रैल को खारिज कर दी थी जिसके बाद उसे भारत लाया गया था।

भाषा नेत्रपाल नरेश

नरेश


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