एमपी-एमएलए अदालतों को सभी लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करने का निर्देश

एमपी-एमएलए अदालतों को सभी लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करने का निर्देश

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  • Publish Date - October 25, 2024 / 10:33 PM IST,
    Updated On - October 25, 2024 / 10:33 PM IST

प्रयागराज, 25 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश की एमपी-एमएलए अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित 20 वर्ष से पुराने सभी मुकदमों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एम के गुप्ता और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने संबंधित जिलों के पीठासीन अधिकारियों को इस संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष 10 दिसंबर, 2024 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को विभिन्न अदालतों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित कर एक टेबल के रूप में इस अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, इस अदालत के पूर्व के आदेश के अनुपालन में एक स्थिति रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें 30 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का विवरण था। अदालत ने पाया कि एमपी-एमएलए की विभिन्न जिला अदालतों में नौ मामले 30 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

भाषा

राजेंद्र, रवि कांत

रवि कांत