आइजोल, पांच जनवरी (भाषा) केंद्र के निर्देश के बाद 510 किलोमीटर लंबी मिजोरम-म्यामां सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बिना तारबंदी वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले दोनों देशों के निवासियों को अब सीमा पार करने के लिए पास की जरूरत होगी।
अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 10 किलोमीटर के दायरे के अपने निवास संबंधी दस्तावेज दिखाने के बाद म्यामां और भारत के नागरिकों को सीमा पार करने के लिए सात दिन तक की वैधता वाला सीमा पास जारी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश और नए दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य पुलिस, असम राइफल्स और स्वास्थ्य अधिकारियों ने 31 दिसंबर से कुछ प्रवेश और निकास बिंदुओं पर ये कदम उठाए हैं।
छह मिजोरम जिले चंपाई, सियाहा, लॉन्गतलाई, हनाथियाल, सैतुअल और सरछिप म्यामां के चिन प्रांत के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।
शुक्रवार को चंपई जिला पुलिस द्वारा जारी एक नोटिस में यह भी कहा गया है कि सीमा पार जाने वाले भारत और म्यामां के निवासियों को अब सीमा पास की जरूरत होगी जो सात दिनों के लिए वैध होगा।
भाषा खारी शोभना
शोभना